अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर — कोरबा जिले के डीएमएफ मद में 50 करोड़ के घोटाल मामले में कोरबा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल द्वारा अलग अलग मामले में मद का गलत इस्तेमाल करने की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जिला खनिज संस्थान न्यास के तत्कालीन नोडल अधिकारी श्रीकांत दुबे एवं अन्य के खिलाफ धारा 409,120(बी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की 13(1 क) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
गौरतलब है कि सस्पेंड अधिकारी श्रीकांत दुबे जब कोरबा में पदस्थ थेतब उनके खिलाफ डीएफएम में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने जाँच के आदेश दिये थे।जाँच में सही पाये जाने पर सहायक आयुक्त को सस्पेंड कर अधिकारी के खिलाफ जाँच के आदेश दिये गये थे। निलंबन अवधि के दौरान श्रीकांत दुबे का कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर है।