छग हाईकोर्ट ने किया सिविल जज की परीक्षा निरस्त-अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट-बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जायेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियांँ थी जिसे लेकर परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस मामले पर फैसला देते हुये न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने स्पष्ट कहा कि गलतियों के लिये राज्य लोक सेवा आयोग जिम्मेदार है। इसलिये पुनः परीक्षा में परीक्षार्थियों से कोई फीस वसूली न की जाये।

Ravi sharma

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