चुनाव आयोग ने की नई गाइडलाइंस जारी-नईदिल्ली

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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नई दिल्ली — चुनाव आयोग ने नॉमिनेशन हेतु राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिये संशोधित गाइडलाइन जारी की है। जिसके अनुसार अब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में बदलाव करते हुये राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी तीन बार न्यूज पेपर और टेलीविजन पर देनी अनिवार्य होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहली पब्लिसिटी नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के शुरुआती चार दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी। दूसरी पब्लिसिटी नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख में पाँच से आठ दिन बाकी रहने के भीतर जानकारी देनी होगी। तीसरी पब्लिसिटी चुनाव प्रचार में जब नौ दिन बाकी रह जाये तब से लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले देनी होगी , चूकि चुनाव प्रचार वोटिंग के दो दिन पहले खत्म होते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि जहांँ पर प्रत्याशी और पार्टियों द्वारा उतारे गये प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं उन्हें भी इसी तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी देनी होगी। इस संबंध में अब तक जो फॉरमेट और इंस्ट्रक्शन जारी किये गये हैं, उन्हें भी पब्लिश किया गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से वोटरों, पार्टियों और प्रत्याशियों में जागरूकता फैलेगी। इससे वोटरों को ज्यादा जानकारी के साथ अपनी पसंद का चयन करने का मौका मिलेगा। आयोग ने आगे कहा है कि हमारा हमेशा ही इस बार पर जोर रहा है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिये जनता को जागरूक करने वाले नियमों को सख्ती से लागू किया जाये , यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

Ravi sharma

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