अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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कोरबा — मुंगेली जिला के बाद अब कोरबा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने भी कोरोना वायरस संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुये
जिले मे धरना, प्रदर्शन, रैली, सभायें , जुलूस आदि को 05 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिया है। यदि किसी परिस्थिति में धरना प्रदर्शन, रैली, सभायें , जुलूस आदि की आवश्यकता होगी तो कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होनें कहा है कि अनुभाग, तहसील और विकासखण्ड़ स्तर में धरना प्रदर्शन, रैली सभायें , जुलूस आदि की आवश्यकता होगी तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने जिले के सभी अनुविभागी दण्डाधिकारी से कहा है कि वे किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, रैली, सभायें ,जुलूस आदि की अनुमति नही देगें।