अलग-अलग दुकान खुलने के दिन हुये तय , आदेश जारी-महासमुंद

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

महासमुंद — लाकडाऊन 03 के बीच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महासमुंद के आदेशानुसार लाकडाऊन की अवधि 17 मई 2020 तक अलग-अलग दिनों अलग-अलग दुकाने खोलने की अनुमति दी गयी है। लाकडाऊन के उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।


इस संबंध में सरायपाली नगर पालिका परिषद  की तरफ से जारी आदेश में सभी दुकानों के लिये अलग-अलग सप्ताह के दिन निर्धारित किये गये हैं, उसी निर्धारित दिनों पर ही संबंधित दुकानें खोली जायेगी। किराना, डेली निड्स, फल-सब्जी, सब्जी मंडी, मेडिकल स्टोर्स, दुध, डेयरी, पालेट्री, मीट, अंडा, मछली, पशु चारा, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकनिक, आईटी रिपयर, बढ़ई, एग्रीकल्चर पार्ट ये सभी दुकानें शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिनें खुली रहेंगी। कपड़ा, सर्राफा, बर्तन, वेल्डिंग वर्कशाप, फोटो कॉपी, फोटो स्टूडियो सोमवार एवं बुधवार को खुली रहेगी। सैलून, नाई की दुकान, ऑटोमोबाइल, आटो पार्टस, साइकिल एवं रिपेयरिंग सोमवार एवं गुरुवार को खुली रहेगी।छड़, सीमेंट की दुकान, स्टेशनरी, किताब की दुकान, फैंसी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, चश्मे की दुकान, नगरीय होटल जहां पैक्ट फूड मिले ऐसे दुकान मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फ्लैक्स की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, फर्नीचर, पूजा सामान की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को खुली रहेंगी। मोबाइल शॉप, फुटवियर, लकड़ी बांस, टाल, आरामील बुधवार एवं शुक्रवार को खुली रहेंगी। इसके अलावा शनिवार एवं रविवार को टोटल लाकडाउन रहेगा जिसमें समस्त निजी संस्थान बंद रहेंगे।

Ravi sharma

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