RTI के तहत आएगा CJI का कार्यालय

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट के पांँच जजों की संविधान पीठ ने आज बड़ा फैसला सुनाया । अब मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आयेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किये हैं जिसमें कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आयेगा लेकिन इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमन्ना वाली पीठ ने आज संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 2010 में दिये गये फैसले को बरकरार रखा है।

Ravi sharma

Learn More →