सूबे मे 1 अगस्त से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 कि गाइडलाइन जारी,देखे क्या दी गई छुट और क्या रहेगा बंद-पटना

पटना-सूबे में गृह विभाग के द्वारा 1 अगस्त से अनलॉक-3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.अनलॉक-3 मे सशर्त बहुत कुछ खोलने का आदेश दिया गया है.
राज्य में केन्द्र सरकार की ओर से अनलॉक-3 के गाइडलाइन की शर्ते लागू रहेगी.वहीं कुछ क्षेत्रो में राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है.जारी गाइडलाइन के मुताबिक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे.वही रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शापिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. रेस्टोरेंट और मॉल में होम डिलेवरी और लेकर जाने की सुविधा रहेगी.तो वहीं राज्य सरकार ने अनलॉक-3 गाइडलाइन में दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के जिलाधिकारी के उपर छोड़ दिया है. जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए फैसले लें सकेंगे. निजी वाहनों के परिचालन पर पाबंदी के शर्त के साथ बिहार में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन में छूट दी गयी है. सभी प्रकार के धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों पर रोक पूर्वत: जारी रहेगा. पार्क और जिम बंद रहेंगे.विशेष गाइडलाइन देखे.

 

Ravi sharma

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