राजधानी में 22 से 28 जुलाई तक रहेगा लॉकडाऊन-रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर — प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को रोकने हेतु राजधानी रायपुर समेत बिरगांँव क्षेत्र में 22 से 28 जुलाई तक लाकडाऊन जारी रहेगा। जबकि ग्रामीण इलाके लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने रायपुर और बिरगांँव में एक साथ एक सप्ताह के लिये पूर्णत: तालाबंदी (लॉकडाउन ) करने का फैसला लिया है। चूकि कोरोना से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिये जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और शारीरिक दूरी के पालन के नियम को अपनाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये पूर्णत: तालाबंदी मंगलवार की रात 11:00 बजे से 29 जुलाई की सुबह 06:00 तक लाकडाऊन करने का निर्णय लिया गया है। जिले में आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, शराब दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे । समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें , जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को बंद किया जायेगा । केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन की ओर से आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन, जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये परिवहन की छूट रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णत: बंद रहेंगे। कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवायें , सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की इकाई, संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें , खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हाकर प्रात: 06:30 बजे से 09:30 बजे तक लॉकडाऊन से मुक्त रहेंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा।

Ravi sharma

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