मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक-रायपुर-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — फोन टेपिंग , नान घोटाला , जमीन मामले जैसे गंभीर आरोप में अभियुक्त निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट एक सप्ताह के लिये रोक लगा दिया है।


गौरतलब है कि जमीन मामले में सुपेला थाना में मुकेश गुप्ता के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 201 और 421 के तहत अपराध दर्ज है। उनके ऊपर आरोप है कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान मुकेश गुप्ता ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर साडा की जमीन को मोतीलाल आवासीय योजना के तहत अपने नाम करा लिया था। मुकेश गुप्ता ने कानूनी राहत के लिये बिलासपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुये उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी .

Ravi sharma

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