अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
कोरबा — पोड़ीउपरोडा वन मंडल कटघोरा अंतर्गत केन्दई वनपरीक्षेत्र के ग्राम पंचायत कुल्हरीया के आश्रित मोहल्ला बनखेता पारा मे दलदल में 48 घंटे तक फंँसे रहने के बाद मादा हाथी की ठण्ड के कारण मौत हो गयी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुये वन विभाग के उपसचिव ने कटघोरा डीएफओ को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने कहा है की कटघोरा वनपरीक्षेत्र के ग्राम पंचायत कुल्हरीया के एक दलदली क्षेत्र में कीचड़ में फंसी मादा हाथी को बचाने में कोई प्रयास नहीं किये जाने के कारण मादा हाथी की मृत्यु हुई जिससे शासन की छवि धूमिल हुई है अतः राज्य शासन ने डीएफओ डी०डी० संत वनमंडलाधिकारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 के उलंघन में उन्हें दोषी पाया जाकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है अतः राज्य शासन डीडी संत सहायक वन रक्षक प्रभारी वन मंडलाधिकारी कटघोरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के उप नियम 9 (1) (क )में निहित प्रावधान अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबित अवधि में डीडी संत प्रभारी वन मंडलाधिकारी कटघोरा का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक कार्यालय रायपुर होगा।