जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण हेतु लॉटरी शुरु-अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट,रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — राजधानी के न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हाल में पंचायत विभाग जिला पंचायतों के अध्यक्षों का आज आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-3 (4) के पालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के स्थानों के आरक्षण के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आबंटन के लिये लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिये कार्यवाही की जा रही है।

Ravi sharma

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