जनहित याचिका मे सुपर-30 के आनंद कुमार पर लगे गंभीर आरोप, गुवाहाटी हाईकोर्ट मे पेश होने का निर्देश जारी-

पटना-सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है.खबर के मुताबिक आनंद कुमार को 26 नवंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है.यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ ने दिया है.कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह भी कहा है कि अगर सुनावाई की तारीख को आनंद किशोर सशरीर कोर्ट में हाजिर नहीं होते है तो उनके नाम जमानती वारंट जारी किया जाएगा.

दरअसल यह आदेश आईआईटी गुवाहाटी में अध्ययनरत पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया गया है.याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अमित गोयल के माध्यम से कहा है कि सुपर-30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है.आनंद कुमार ने बिहार के पूर्व DGP अभयानंद के साथ मिलकर IIT JEE को क्रैक करने के लिए बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए सुपर 30 की संकल्पना की थी.

2008 में अभयानंद ने कुमार का साथ छोड़ दिया.याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्रो ने सुपर -30 में नामांकित होने के लिए गणितज्ञ आनंद कुमार से संपर्क किया था,जिसके बाद उन्हें उनके द्वारा एक कोचिंग संस्थान रामानुजम स्कूल में भर्ती कराया गया.और वहां प्रति छात्र 33,000 की राशि देने को कहा गया.जनहित याचिका मे लगाए गए इस आरोप पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आनंद कुमार को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है.

Ravi sharma

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