कोरोना का प्रभाव , जीपीएम जिले में फिर लाकडाउन-गौरेला पेंड्रा मरवाही

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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गौरेला पेंड्रा मरवाही – कोरोना की हालात को देखते हुये गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक बार फिर सात दिनों के लिये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन 12 जुलाई की रात 12:00 बजे तब बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम हो गये हैं लेकिन बाजार खुलने के बाद फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिले में सभी स्वीमिंग पूल , थीम पार्क , वॉटर पार्क , सिनेमा हॉल , थिएटर सब खुलेंगे हालांकि आने वाले दर्शकों के नाम और पते की डिटेल रखनी होगी। सैनिटाइजर और मास्क नि:शुल्क उपलब्ध कराना होगा। जिले के सभी कोचिंग और ट्यूशन संस्थान खुलेंगे , यहां भी आने वाले सभी छात्र-छात्राओं के नाम-पते की जानकारी रखनी होगी और सेनिटाइजर एवं मास्क नि:शुल्क उपलब्ध कराना होगा। शॉपिंग मॉल , दुकानें , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर मार्केट , सुपर बाजार , फल , सब्जी मंडी, अनाज मंडी , शोरूम , क्लब , शराब दुकानें , ठेला , सैलून , ब्यूटी पॉर्लर , स्पा , पार्क , जिम शनिवार को छोड़कर बाकी दिन रात 08:00 बजे तक खुल सकेंगे। होटल , रेस्टोरेंट्स , बार और क्लब में रात 08:00 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिये ही अनुमति दी गई है। टेक अवे की सुविधा रात 08:00 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक दे सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह , होटल , मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। शादी में शामिल होने वालों की सूची मैरिज हाल संचालक को रखनी होगी , वहीं कार्यक्रम के लिये अनुमति लेना अनिवार्य है। सामाजिक कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम के लिये बुक किये गये हॉल , गार्डन , निवास गृह की क्षमता से 50 फीसदी या 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

Ravi sharma

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