पटना-बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने आज केंद्रीय मंत्री कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिख मेल एवं फैक्स के माध्यम से समर्पित कर स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद चुनाव में मतदाता बनाए जाने की अपील की है.
संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने पत्र लिख बताया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा के प्रावधानानुसार सुबे के सभी पंचायत क्षेत्र में ग्रामकचहरी स्थापित व संचालित है तथा राज्य की 75% आबादी को नित्य न्याय के साथ विकास की अवधारणा से लाभान्वित कर रही है,जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भाग 4 की धारा 27 एवं सीड्यूल 4 जो बिहार राज्य के लिए निमित्त है के तहत स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में केवल ग्राम कचहरी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब तक मतदाता बनने से वंचित रखा गया है.
जबकि संघ और राज्य सरकार द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पंचायती राज मंत्री सहित सभी 40 सांसद महोदय को उक्त संदर्भ में अवगत किया कराया जा चुका है. इतना ही नहीं बिहार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग सहित दर्जनों सांसद महोदय ने भी पत्र लिख वर्ष 2009 से अब तक मतदाता बनाने हेतु अपील कर रहे हैं. कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने भी मुझे स्वयं अवगत कराया की 63 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में मतदाता बनाने संबंधी आपकी बातें प्रमुखता से रखी गई है पर अब तक कुछ भी नहीं हो पाया. बिहार में आगामी दिनों मे 24 बिहार विधान परिषद सदस्यों का चुनाव है, जिसमें मतदाता बनने से बिहार के लगभग 1 लाख बीस हजार सरपंच उपसरपंच एवं पंच भाई बहनों को वंचित रखने कि केंद्र सरकार की नीति दुर्भाग्यपूर्ण एवं उपेक्षा सौतेला व्यवहार सहित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान प्रतीत होता है ऐसे में पुनः संघ ने एक बार फिर से कानून मंत्री को पत्र लिख मतदाता बनाने की मांग की है. अन्यथा संघ लोकतांत्रिक पद्धति से चरणबद्ध आंदोलन चलाने को बाध्य होगी जिसकी सारी जवाबदेही राज्य व केंद्र सरकार शासन प्रशासन की होगी.