कलेक्टर ने किया दुकान संचालन समय बढ़ाने का आदेश जारी-बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा निर्माण, उद्योग, शासकीय, निजी कार्यालय, उचित मूल्य की दुकानें, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे, होम डिलिवरी रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, दवाई दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं दुकानों के संचालन हेतु निर्धारित समय बढ़ाने का आदेश दिया गया है।अब इन प्रतिष्ठानों व दुकानों को प्रातः 07:00 बजे से सायं 04:00 बजे के स्थान पर प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खोला जा सकेगा। सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 07:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक सम्पूर्ण बाजार, दुकानें यथा सम्पूर्ण गतिविधियां पूर्ववत बंद रखी जायेंगी अर्थात् शनिवार तथा रविवार को पूर्ण लॉकडाऊन रहेगा। प्रतिबंध से बाहर रखे गये प्रतिष्ठानों, सेवाओं को दी गयी छूट इस आदेश में भी पूर्ववत लागू रहेंगी।

Ravi sharma

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