आनंद मोहन को बिहार सरकार का तोहफा, रिहाई पर लगी मुहर–पटना

पटना — बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन कि रिहाई पर मुहर लगा दी है। सरकार ने आज शाम रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कागजी प्रक्रिया के बाद अब आनंद मोहन स्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे।आपको बता दें कि आनंद मोहन फिलहाल अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर हैं।आपको बता दें कि 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) (क) में बदलाव किया था। इसी के बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया गया था जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था। बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

Ravi sharma

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