आचार सहिता को लेकर हुआ गाइडलाइंस जारी-गौरेला पेंड्रा मरवाही

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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गौरेला पेंड्रा मरवाही — उपचुनाव का ऐलान होते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अब आचार संहिता लागू हो गयी है। कलेक्टर डोमन सिंह ने आचार सहिता के तहत गाइडलाइंस जारी कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही अब सभी अधिकारी-कर्मचारी की छुट्टियों पर बैन लग गया। कलेक्टर की अनुमति के बिना अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर नहीं जायेंगे और अपने मुख्यालाय में ही मौजूद रहेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक रात के 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक किसी भी तरह के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी या राजनीतिक दल सुबह 06:00 बजे से रात के 10:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। लाउडस्पीकर मध्यम स्तर के आवाज वाले ही इस्तेमाल किये जा सकेंगे।कलेक्टर ने जिले में धारा 144 के तहत हथियार के साथ प्रदर्शन, धरना व आंदोलन करने पर रोक लगा दी है। हालांकि उन अधिकारी व कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होगा, जो या तो ड्यूटी में लगे हैं । वहीं बुजुर्गों व दिव्यांगों पर भी ये आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावे धरना, प्रदर्शन व जुलूस के लिये भी अब अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर ने जिले में लगे सभी विज्ञापनों व होर्डिंग्स को एक दिन के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी होर्डिग्स को हटाकर एक दिन के भीतर रिपोर्ट तलब किया गया गया है। कलेक्टर की तरफ से होर्डिग्स व अन्य विज्ञापनों को हटाकर रिपोर्ट निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर को भेजी जायेगी।

Ravi sharma

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