अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर — छत्तीसगढ़ में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुये राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इंकार नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979(क 10 सन 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो) को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू कर दिया है। जिसके तहत समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण एंबुलेंस सेवायें पानी एवं बिलजी की आपूर्ति सुरक्षा संबंधी सेवायें , खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन पर इस आदेश का असर रहेगा।