Breaking…अब न्यूज पोर्टल चलाने हेतु रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — सरकार अब बहुत जल्द ही कशनियम कानून बनाने जा रही है जिसके अंतर्गत अब न्यूज पोर्टल चलाने वालों को रजिस्ट्रार न्यूजपेपर आफ इंडिया के आफिस में अपने न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। विश्वसस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिये नया कानून बनाने औऱ उसे लागू करने की तैयारी कर चुकी है। इस कानून के बनने के बाद न्यूज वेबसाइटों को रजिस्ट्रार (न्यूजपेपर ऑफ इंडिया) के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जायेगा।
प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 की जगह अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिकल्स (आरपीपी) बिल, 2019 के मसौदे को सरकार ने अंतिम रुप दे दिया है। नये बिल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के एक नये पद के सृजन का भी प्रावधान किया गया है। इस नये बिल में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिये जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटलाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमिट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है जिसमें लिखित, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार शामिल हैं। मंत्रालय ने इस बिल का प्रारुप अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और लोगों से अगले 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने के लिये भी कहा है।

Ravi sharma

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