हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,टोपोलैंड पर रैयतों का ही रहेगा अधिकार –पटना

पटना –टोपोलैंड के नाम पर सालों से अपनी ही जमीनों के खरीद-बिक्री के लिए परेशान सारण के कई क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक टोपोलैंड पर पूर्व कि भांति रैयतों का ही अधिकार रहेगा.हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि अविलंब रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज रोकने को लेकर राजस्व विभाग द्वारा लगाये गए प्रतिबंध को वापस लिया जाए.इस संबंध में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार पटना के द्वारा 20/07/2017 को जारी विभागीय पत्रांक 3113 को निरस्त करने के संबंध मे आज 16/08/2022 को पत्रांक संख्या 4087 जारी किया गया है.

 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी इस विभागीय पत्र से यह सुनिश्चित होता है कि टोपोलैंड कि समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.सारण के लोगों में खुशी का माहौल है.

Ravi sharma

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