होटल में अवैध रूप से शराब बिक्री करने का आरोपी जेल दाखिल-बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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बिलासपुर – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर होटल में अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करते पाये जाने पर रेड कार्यवाही करते हुये कोनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा कुमार ने पुलिस मीडिया ग्रुप में इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर भा.पु.से. संतोष सिंह द्वारा जिला में चल रहे अवैध जुआ , सट्टा , आबकारी एवं माइनर एक्ट में आपरेशन निजात के तहत कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री पूजा कुमार भा.पु.से. के मार्गदर्शन पर थाना क्षेत्रों में सतत निगाह रखी गई थी। इसी कड़ी में गत 07 फरवरी को मुखबिर के जरिये सूचना मिला कि तुर्काडीह चौक में काके होटल के संचालक छेदीलाल साहू के द्वारा अवैध रूप से शराब रख कर बिक्री किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना तस्दीक हेतु मुताबीक आदेश प्रशि. उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी कोनी नुपूर उपाध्याय के आदेश पर सहायक उप निरीक्षक भरत लाल राठौर , हमराह स्टाफ एवं एसीसीयू के संयुक्त टीम तथा गवाहों के रवाना होकर रेड कार्यवाही किया गया। इसमें मौके पर छेदीलाल साहू को पकड़कर उसके कब्जे से एक प्लस्टिक के थैले में 06 नग कंगारू बीयर प्रत्येक 650 एम०एल० , 09 नग देशी मदिरा प्लेन प्रत्येक 180 एम०एल० , 06 नग मशाला देशी मदिरा 180 एम०एल० तथा 01 नग अंग्रेजी गोवा 180 एम०एल० कुल कीमती 2820 रूपये एवं बिक्री रकम 3200 रूपये बरामद की गई है। इस मामले में विधिवत धारा 34(2) , 34(ख) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कोनी पुलिस ने आरोपी छेदीलाल साहू पिता भरत लाल साहू उम्र 52 वर्ष निवासी सेंदरी , थाना कोनी , बिलासपुर हालमुकाम तुर्काडीह चौक , काके होटल , थाना कोनी , बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

Ravi sharma

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