सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण की सुनवाई 28 मार्च तक टली

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने की कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 28 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी है।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 जनवरी को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने को मंजूरी दी थी।इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर इसे कानून का रूप दिया गया । उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,गुजरात,आसाम, झारखंड,बिहार,महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में 10 % आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू भी कर चुके हैं । वर्तमान में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के प्रावधान के बाद यह सीमा बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो गई है । इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10%,एससी 15%,एसटी 7.5 प्रतिशत और ओबीसी 27% आरक्षण कोटा शामिल है ।
रिपोर्ट-अरविन्द तिवारी

Ravi sharma

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