लालू की जमानत याचिका पर ग्यारह मार्च को होगी सुनवाई

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रांची – राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। आज रांची हाईकोर्ट में हुये सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले को आगामी 11 मार्च तक के लिये स्थगित कर दिया है। दरअसल चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में साठ लाख रूपये का जुर्माना और पांच साल की सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा याचिका में कुछ गलती है, जिन्हें दूर करें तभी आगे सुनवाई होगी। इस पर लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। वहीं इस मामले पर लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि हमने आज कोर्ट में अपील दायर की है। हमने सारी खामियां दूर कर दीं लेकिन कार्यालय की रिपोर्ट शामिल नहीं की और इसके कारण अदालत ने मामले को अगले शुक्रवार के लिये सूचीबद्ध किया है। जमानत याचिका में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से उनकी 75 वर्ष उम्र और डायबिटीज , ब्लड प्रेशर , हृदय रोग , किडनी रोग , किडनी में स्टोन , तनाव , थैलेसीमिया , प्रोस्टेट का बढ़ना , यूरिक एसिड का बढ़ना , ब्रेन से सम्बंधित बीमारी , कमज़ोर इम्यूनिटी , दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत , पैर की हड्डी की समस्या , आंख में दिक्कत जैसी कई गंभीर बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है। बताते चलें कि चारा घोटाले के कुल पांच मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनायी जा चुकी है , जिसमें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में दो केस , देवघर दुमका और अब डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में एक एक मामला है। ‌इन सभी मामलों में लालू प्रसाद को निचली कोर्ट से सजा सुनायी जा चुकी है , लेकिन डोरंडा को छोड़कर उन्हें सभी मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में उम्मीद जतायी जा रही है कि लालू प्रसाद को डोरंडा मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल जायेगी।अब देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट लालू को जमानत के मामले में कितनी राहत देता है।

Ravi sharma

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