रायपुर मे धारा 144 लागू , सब्जी बाजार भी बंद, अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट-रायपुर-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये रायपुर और बिरगाँव निगम क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाने यह कदम उठाया गाया है। आयोजित सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि धारा-144(1) का मतलब कर्फ्यू लगाना नहीं है लेकिन लोगों को भीड़ इक्कठा करने नहीं दिया जायेगा।

शराब दुकान, मॉल, चौपटी, सब्जी बाज़ार बंद

कलेक्टर ने यह भी जानकारी दी है कि ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़ जमा होती है उन स्थानों को 31 मार्च तक के लिये बंद कर दिया गया है। इसमें शराब दुकानें, मॉल, चौपाटी, सब्जी बाज़ार को भी बंद कर दिया गया है।

Ravi sharma

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