अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर — कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के तहत विधानसभा उप निर्वाचन (चित्रकोट)-2019 के मतदान दिवस पर मतदाता पहचान पत्र के फोटो वोटर स्लिप के स्थान पर ईपीक कार्ड के अलावा अन्य 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मतदान के लिये मान्य किया गया जिनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राज्य-केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों-विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड के आधार पर मतदाता मतदान कर सकते हैं।