बलात्कारी को मिली फाँसी की सजा-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

भोपाल — आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दरिंदे को आज भोपाल कोर्ट के जज कुमुदनी पटेल ने एक महीने में ही फांसी की सजा देने का ऐलान किया। आरोपी को धारा 363, 366, 376, 302 और 201 और धार 5 एम लैंगिंक अपराधों के तहत आरोपी विष्णु को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और हत्या का आरोपी माना गया था।


गौरतलब है कि आठ जून को नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गयी थी । आरोपी ने बच्ची के शव को नाले में फेंक दिया था दूसरे 09 जून की सुबह बच्ची की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को कुछ दिन की मशक्कत के बाद खंडवा के पास मोरटक्का से गिरफ्तार किया था। 17 जून को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 18 पेज का चालान पेश किया गया। 19 जून को आरोप तय हुआ था। पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था।आज जज कुमुदनी पटेल ने कोर्ट पहुंचते ही सीधे फैसला पढ़ना शुरू किया । उन्होंने कहा कि आरोपी ने जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, उसके लिये फाँसी की सजा से कम कुछ और सजा नहीं हो सकती।

Ravi sharma

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