अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली — कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लागू देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी ट्रेन के जरिये होगी। इसके लिये केंद्र सरकार ने आज आदेश जारी कर दिया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 10(2)(I) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये गृह सचिव ने लॉकडाऊन में दूसरे प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य के लिये रेल मंत्रालय को स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। आदेश में रेल मंत्रालय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो राज्यों – केंद्र शासित क्षेत्रों से मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों की घर वापसी के लिये समन्वय स्थापित करेंगे। रेल मंत्रालय ट्रेन की टिकटों की बिक्री के साथ रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म और ट्रेन के भीरत सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा।गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक, हर राज्य को बसों के जरिये अपने यहां के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारनटीन, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग समेत हर नियम का पालन करना जरूरी होगा।