पत्रकार सुरक्षा कानून प्रारूप पर 18 नवंबर तक लिये जायेंगे सुझाव-रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून प्रारूप पर कोई भी व्यक्ति या संस्था 18 नवम्बर तक जिला जनसंपर्क कार्यालय में सुझाव जमा कर सकते हैं। जिला जनसंपर्क अधिकारी प्राप्त सुझावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
गौरतलब है कि अब छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा के लिये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। इस संबंध में न्यायमूर्ति श्री आफताब आलम सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है और इस पर पत्रकारों, पत्रकार संगठनों तथा आमजनों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने के लिये समिति 16 से 18 नवम्बर तक राज्य के विभिन्न अंचलों का दौरा कर लोगों से इस संबंध में सुझाव प्राप्त करेगी। समिति के अलावा कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप के संबंध में अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वे जिला जनसम्पर्क अधिकारी के पास 18 नवम्बर तक इस संबंध में अपना लिखित सुझाव जमा कर सकते हैं। जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्राप्त सुझावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जनसम्पर्क संचालनालय की मेल आईडी   dprcgh@gmail.com पर भी सुझाव मेल कर सकते हैं। प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून का हिन्दी और अंग्रेजी प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय की वेबसाइट  www.dprcg.gov.in उपलब्ध है। किसी शंका की दशा में अंग्रेजी रूपांतरण भी मान्य होगा।

Ravi sharma

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