नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 14 सितम्बर को किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, चेकों के अनादरण संबंधी प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, बिजली एवं पानी के भुगतान संबंधी प्रकरण एवं अन्य लंबित एवं विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाना है। इस दिन आयोजित ”नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की खण्डपीठ एवं परिवार न्यायालय की खण्डपीठ, स्थायी लोक अदालत की खण्डपीठ, श्रम न्यायालय की खण्डपीठ गठित की गई है। इस ”नेशनल लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय, दांडिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, सभी विशेष न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन से संबंधित प्रकरण रखे जाने हैं। जिन पक्षकारों के लंबित मामलें आयोजित नेशनल लोक अदालत में नहीं रखे जा सकें हैं यदि वे अपने मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निराकृत कराना चाहते हैं तो वे स्वत: उपस्थित होकर अपने मामलों को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को निराकृत करवा सकते हैं।

Ravi sharma

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