अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली — निर्भया के दोषियों को कल एक फरवरी को फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दिया है। कोर्ट द्वारा आगे की कोई तारीख नही दी गयी है। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि अभी उनके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। दिल्ली जेल नियम के मुताबिक फांसी एक साथ दी जा सकती है। ऐसे में डेथ वारंट पर अनिश्चित काल तक रोक लगायी जानी चाहिये। कोर्ट ने फांसी टालने के लिये नियम 836 का हवाला दिया जिसके मुताबिक अगर दया याचिका लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। ये फैसला एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सुनाया। ये दूसरी बार है जब दोषियों की फांसी निरस्त हुई है। इससे पहले गुनहगारों को 22 जनवरी सुबह 07:00 बजे फांसी देने की तारीख तय हुई थी। दरअसल जब इन दोषियों को फाँसी की सज़ा सुनायी गयी थी तब ये कहा गया था कि चारों दोषियों एक साथ फाँसी दी जायेगी । इसी आदेश के चलते आज तीसरी बार भी इनकी फांँसी टल गयी। चारो दोषी एक एक करके अपने सारे दाँव खेल रहे हैं जिससे उनकी फाँसी टलती जा रही है।