तीन तलाक बिल राज्यसभा में हुआ पास-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली —  तीन तलाक बिल को लेकर संसद ने इतिहास रच दिया है लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा। बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गयी थीं। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुये तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है।

तीन तलाक बिल 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा से पास हो चुका है. मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी. पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी. इस लोकसभा में फिर से कुछ बदलावों के साथ यह बिल लाया गया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है

Ravi sharma

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