अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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चेन्नई — कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को बिना किसी अतिरिक्त ढील के 09 अगस्त तक बढ़ा दिया है। नये आदेश के मुताबिक राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) , औद्योगिक स्कूल और टाइपराइटिंग प्रशिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत छात्रों के साथ बारी-बारी से काम कर सकते हैं। इन संस्थानों को खोलते समय सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। शिक्षकों को प्रवेश , पाठ्यपुस्तकों के वितरण और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित कार्य करने के लिये स्कूलों का दौरा करने की भी अनुमति है। स्कूल , कॉलेज , थिएटर , बार और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। पुडुचेरी आने-जाने की सेवा को छोड़कर अंतर्राज्यीय सार्वजनिक और निजी बस परिवहन बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य में पहले से जिसकी इजाजत दी जा चुकी है , वे गतिविधियां जारी रहेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी।
प्रेस विज्ञप्ति में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि जिला कलेक्टरों और पुलिस को महामारी नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों को दंडित करने के सख्त आदेश दिये गये हैं। आने वाले सप्ताह तमिलनाडु सरकार के लिये तीसरी लहर को कम करने में अपनी क्षमता साबित करने हेतु महत्वपूर्ण होंगे।