छोटे जोगी फिर पहुँचे बड़े घर,जमानत याचिका पुन: खारिज

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

पेंड्रा — पेंड्रा ADJ कोर्ट में अमित जोगी की जमानत पर सुनवाई के बाद अमित जोगी पर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था जिस पर फैसला सुनाते हुये उसकी जमानत याचिका पुन: खारिज कर दी।
गौरतलब है कि गौरेला उपजेल से कड़ी सुरक्षा के बीच JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी को आज ADJ कोर्ट सुनवाई के लिये लाया गया।

जहाँ मजिस्ट्रेट विनय प्रधान की बेंच में सुनवाई हुई। उनके वकील द्वारा लगायी गयी जमानत याचिका पर खुद अमित जोगी ही अपने केस की पैरवी कर रहे थे। इस दौरान अमित जोगी ने कोर्ट के सामने तर्क रखते हुये कहा की मेरा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो मैं निर्वाचन लड़ने के योग्य था तभी मैंने चुनाव लड़ा। वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता पवन त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

लोअर कोर्ट के बाद सेंशन कोर्ट ने भी अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। और बाद में कोर्ट ने अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है।

इससे पहले प्रोटक्शन वारंट पर जेल से कोर्ट पहुँचे अमित जोगी को सुनवाई के बाद वापस जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी, लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह और अमित जोगी के कानूनी सलाहकार विशम्भर गुलहरे के अलावा समर्थक मौजूद रहे।

Ravi sharma

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