छह: सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा,नहीं मिलेगी कोई छूट-पटना

पटना-लगातार जारी अटकलों के बिच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिली है. राज्य में लॉकडाउन छह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया. इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए पूर्व मे 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा.व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत पहले से मिली है जो जारी रहेगी वहीं, दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत ही रहेगी. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं.बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है.

आपको बता दे कि बिहार में कोरोना के पहले मरीज की पहचान 22 मार्च को हुई थी और उस दिन से अबतक 147 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार हो चुकी है. 16 अगस्त को कोरोना संक्रमितों कि संख्या एक लाख 04 हजार 93 हो चुकी है.हालांकि संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ जांच कि संख्या मे भी बढ़ोतरी हुई है.

लॉकडाउन के मुख्य 10 प्वाइंट्स
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1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ खुलेंगे. (सुरक्षा बलों,सार्वजनिक उपयोगिताओं,आपदा प्रबंधन,बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है)

2. बैंकों,आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट,दूरसंचार,ई कॉमर्स,पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि से संबंधित दुकानें को छूट दी गई है.

3. राज्य सरकार के कार्यालय,इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे. (सुरक्षा बल,आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन,चुनाव,सार्वजनिक उपयोगिताओं,खाद्य और नागरिक आपूर्ति,कृषि,पशुपालन,नगर निकाय, वन अधिकारी,सामाजिक कल्याण के कार्यालय खुलेंगे.)

4. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी.दुकानें भी खुलेंगी.पहले इसकी इजाजात नहीं थी.हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे.यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं.सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग एक अहम शर्त होगी.

5. लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा जारी रहेगी. बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी. मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं होगी. आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगें.

6. होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है.

7. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी.

8. सभी शैक्षणिक,प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि पूर्व कि तरह बंद रहेंगे.

9. सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे. सभी सामाजिक,राजनीतिक,शैक्षणिक, मनोरंजन,खेल,सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा.

10. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी.

Ravi sharma

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