छग में तीन मई तक शराबबंदी के आदेश जारी- अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट,रायपुर-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर —  राज्य सरकार ने शराब दुकानों को 03 मई तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 28 अप्रैल तक दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। आज इसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था।
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग के अवर सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि पूर्व में कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देशी-विदेशी मदिरा दुकानों , छग स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन के गोदाम तथा जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडागारों को 28/04/ 2020 तक बंद रखने के निर्देश जारी किये गये थे। लेकिन लाकडाऊन के चलते छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29 /04/ 2020 से 03/05 2020 तक समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों , छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के गोदाम तथा जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडागारों को बंद रखने हेतु आदेश प्रसारित करते हुये उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

Ravi sharma

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