चिदंबरम पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली – दिल्ली के सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की पाँच दिन की रिमांड की मांग वाले सीबीआई के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। पेशी में उनके बेटे कार्ति,बहू श्रीनिधि रंगराजन और पत्नी नलिनी चिदंबरम भी अदालत पहुँचे थे। इसके अलावा उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा भी अदालत में उपस्थित थे।

क्या मुझे इससे बड़ा रूम मिलेगा –पी चिदंबरम

चिदंबरम ने कोर्ट में चुटकी लेते हुये कहा कि इस कोर्ट का रूम बहुत छोटा है । मैं सोच रहा था कि क्या मुझे इससे भी बड़ा रूम मिलेगा ??

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखा। उन्होंने सीबीआई की तरफ से दलील रखते हुये कहा कि चिदंबरम ने वित्तमंत्री के रूप में मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने सरकारी हितों के खिलाफ प्राइवेट कंपनी को अनुचित फायदा पहुँचाया। तुषार मेहता ने दलील देते हुये कहा कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से डील की है। चिदंबरम जाँच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई के लिये कोर्ट में बहस करते हुये कहा कि चुप्पी का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वह असहयोगी हैं, उनसे पूछताछ करना लाजिमी था।

Ravi sharma

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