चित्रकोट उपचुनाव अधिसूचना जारी,धारा 144 लागू-सुब्रत साहू-अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के चित्रकोट उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ बस्तर एवं सुकमा में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है । उक्त बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने आगे बताया नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है । वही नामांकन पत्रों की समीक्षा 01 अक्टूबर व नाम वापसी की तिथि 03 अक्टूबर तय की गयी है। चित्रकोट उपचुनाव का मतदान 21 अक्टूबर को संपन्न होगा और मतगणना 24 अक्टूबर को की जायेगी। श्री साहू ने बताया कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में कुल 229 मतदान केंद्र हैं जिनमें 13 मतदान केंद्र बस्तर जिले में एवं 16 मतदान केंद्र सुकमा जिले में है। इनमें से पांँच संगवारी मतदान केंद्र एवं आदर्श मतदान केंद्र तथा एक मतदान केंद्र दिव्यांग व शासकीय कर्मियों द्वारा संचालित होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा एवं लोकसभा में हुये चुनाव में जिस तरह ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था उसी तरह उपचुनाव में भी प्रक्रिया पूरी की जायेगी। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 79218 तथा महिला मतदाता की संख्या 88503 एवं तृतीय लिंग मतदाता एक है अर्थात कुल 167722 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाये गये समस्त होर्डिंग्स व प्रचार सामग्री हटा दिये जायेंगे वहीं आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिये फ्लाइंग स्क्वाट, एसएसटी टीम और वीडियो टीम लगातार निगरानी करेगी। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। बस्तर एवं सुकमा सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना, नारा लिखने की कार्रवाई प्रतिबंधित की गयी है। इस उपचुनाव में मतदाताओं की पहचान मुख्यतः मतदाता परिचय पत्र एवं आयोग द्वारा मान्य किये गये 11 अन्य दस्तावेजों के माध्यम से की जायेगी ।

Ravi sharma

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