चिटफंड मामले में पूर्व सांसद को नही मिली राहत-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर— छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के पूर्व सांसद पुत्र अभिषेक सिंह को जमानत और किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया हैे। प्रकरणों पर जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की पीठ ने 22 जुलाई को सुनवाई के बाद बुधवार 24 जुलाई को निर्णय सुनाते हुये हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जायेगी।


गौरतलब है कि चिटफंड कंपनी मामले में अंबिकापुर जिला कोर्ट ने अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये थे जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। निवेशकों का आरोप था कि स्टार प्रचारक के रूप में इन चेहरों को देखने के बाद ही उन्होंने निवेश किया था और बाद में कंपनी फरार हो गयी।

Ravi sharma

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