कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में छह आरोपी दोषी,एक बरी-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जम्मू कश्मीर — कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में आज फैसला सुनाया जा रहा है। जहां सात में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और एक को बरी कर दिया गया है। वहीं मामले में सजा का ऐलान अभी बाकी है। मंदिर के संरक्षक व ग्राम प्रधान सांझी राम, एसपीओ सुरेन्द्र कुमार, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और प्रवेश कुमार को दोषी करार दिया गया है। सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। मामले की सुनवाई कर रहे जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने उसी समय फैसला सुनाने की तारीख आज रखी थी।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फैसले की घोषणा के मद्देनजर अदालत और कठुआ में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। मामले में दाखिल की गयी 15 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार कठुआ जिले के रसाना गांव में पिछले साल 10 जनवरी को आठ साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर उसके साथ चार दिन दुष्कर्म किया गया और फिर पीट कर हत्या कर दी गयी थी ।

Ravi sharma

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