उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ??-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है । आज इस मामले की तीन बार सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है। उन्नाव मामले से जुड़े सभी पाँच केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। साथ ही पीड़िता के एक्सीडेंट के मामले की जाँच सीबीआई को सात दिन में पूरी करनी होगी वहीं पीड़िता के परिवार को CRPF की सुरक्षा दी जायेगी एवं वकील को भी सुरक्षा मुहैया कराई जायेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दिया गया है कि वह पीड़िता को 25 लाख रुपये शुक्रवार तक दे। पीड़िता को अगर लखनऊ में ईलाज नहीं मिल पा रहा तो उसे एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। अदालत ने परिवार से पूछकर पीड़िता के शिफ्ट करने पर फैसला लेने को कहा है वहीं इस केस से जुड़े ट्रायल को 45 दिन में पूरा किया जाये। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर पीड़िता के चाचा को जेल से शिफ्ट किया जाना है तो बतायें और रिपोर्ट दें। वहीं अगर पीड़िता को कोई भी शिकायत करनी हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आये।

Ravi sharma

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