आज से बदल गया ट्रैफिक नियम,जाने क्या क्या हुए बदलाव-

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — राजस्थान और बंगाल को छोड़कर आज से नया मोटर व्हीकिल कानून लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुये संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा।
नये नियम के मुताबिक अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गयी है। सीट बेल्ट न लगाने पर पहले 100 रूपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है।रेड लाईट जंप के लिये पहले जुर्माना 1000 रुपये था अब 5000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा। नये नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिये 06 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 02 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपये था। इसी तरह इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा साथ ही 03 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं लेकिन अब फाईन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे। संशोधन में कई प्रावधान किये गये हैं, जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है।

Ravi sharma

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