अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली — रमज़ान के दौरान मतदान समय से पहले शुरू करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है । याचिका में मांग की गई थी कि रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाये ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मतदान में परेशानी न हो सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
चूकि हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है ऐसे में अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव करने होंगे इसलिये अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है।
चुनाव आयोग की इस दलील के खिलाफ वकील निजामुद्दीन पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग रखी कि रमजान के दौरान वोटिंग का समय सुबह 07 बजे से दो घंटे पहले यानी 05 बजे किया जाये ।
गौरतलब है कि इस साल 07 मई से रमजान शुरू हुआ है. जिसके बाद 12 मई यानी छठे चरण का मतदान रमजान के दौरान हुआ है. अब 19 मई को 59 लोकसभा सीटों पर होने वाला आखिरी चरण का मतदान भी रोजों के दौरान ही होना है जिससे पहले समय बदलने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ।