अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर – सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता पर चल रही सभी तरह की जाँच पर रोक लगाकर उसे बड़ी राहत दी है। मुकेश गुप्ता के खिलाफ EOW-ACB के साथ-साथ सुपेला थाने में दर्ज FIR पर स्टे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी करते हुये कहा है कि अगले आदेश तक मुकेश गुप्ता के खिलाफ जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उन तमाम प्रकरणों की जाँच पर रोक लगायी जाती है।
राज्य में फोन टैपिंग मामले से लेकर जमीन की धोखाधड़ी सहित मिक्की मेहता मामले में जाँच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 07 फरवरी और 11 फरवरी को EOW में दर्ज दोनों FIR और सुपेला थाने में 17 जून को दर्ज FIR मामले में स्टे का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मामला दर्ज होने के बाद 09 फरवरी को मुकेश गुप्ता को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था।