मनरेगा शिकायत निराकरण हेतु 14 लोकपालों की नियुक्ति-रायपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर – राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच एवं सुनवाई के लिये 14 नये लोकपालों की नियुक्ति की है। इन 14 लोकपालों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में 23 जिलों को शामिल किया गया है। नवनियुक्त लोकपालों ने संबंधित जिला मुख्यालयों में पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिये की गई है। इसे अच्छे कार्य-प्रदर्शन के आधार पर दो बार क्रमशः एक-एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो , के लिये लागू होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिये सुनील राय , सरगुजा और सूरजपुर के लिये मोहम्मद परवेज खान , बस्तर और कोंडागांव के लिये रमेश कुमार राजपूत , बिलासपुर – मुंगेली और गोरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिये सुरेश सोनी , धमतरी और गरियाबंद के लिये घनाराम साहू , दुर्ग और बालोद के लिये मीना चंदेल , कांकेर और नारायणपुर के लिये अजय कुमार शर्मा तथा कबीरधाम , बेमेतरा के लिये संजय श्रीवास्तव , रविजा सिंह को जांजगीर-चांपा , कल्पना पाण्डेय को कोरबा , लाल बहादुर राठौर को रायगढ़ , राजू देवांगन को महासमुंद , राणा प्रताप सिंह को जशपुर और केदारनाथ यादव को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लिये लोकपाल नियुक्त किया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जारी लोकपाल के निर्देश के अनुसार कोई भी नागरिक मनरेगा के क्रियान्वयन में कमी का आरोप लगाते हुये ग्राम सभा की बैठक एवं उसकी कार्यवाही विवरण का संधारण , परिवारों का पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना , जॉब कार्ड की अभिरक्षा (कस्टडी) , काम की मांग , काम की मांग का आवेदन प्रस्तुत करने के सापेक्ष दिनांकित पावती रसीद जारी करना , मजदूरी का भुगतान , बेरोजगारी भत्ता का भुगतान , विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजे का भुगतान की शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही लिंग के आधार पर भेदभाव , कार्यस्थल पर सुविधायें , काम का मापन , कार्य की गुणवत्ता , श्रम विस्थापन मशीनों का उपयोग , ठेकेदारों को लगाना , बैंक या डाकघरों में खातों का संचालन , शिकायतों का पंजीकरण एवं निपटारा , मस्टर रोल का सत्यापन , दस्तावेजों का सत्यापन , निधियों का उपयोग , निधियों की मुक्ति (रिलीज) , सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से सामने लाई गई कोई कपटपूर्ण गतिविधि , रिकार्ड का रखरखाव व संधारण एवं मनरेगा के अधिनियम या अनुसूची में सुनिश्चित किसी पात्रता से वंचित करने जैसे एक या एक से अधिक विषयों पर अपनी शिकायत योजना के तहत कार्यरत लोकपाल से कर सकता है।

Ravi sharma

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