नही मिली बेल,अमित को हुई जेल-अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — पुलिस ने छजका अध्यक्ष अमित जोगी को गिरफ्तारी के बाद प्रथम श्रेणी सत्र न्यायधीश के सामने पेश किया गया जहाँ अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाकर स्वयं अपनी पैरवी की और न्यायालय में शासन की ओर से सरकारी वकील संजीव राय ने पक्ष रखा। अंत में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी असलम खान ने उनकी जमानत याचिका खारिज की। साथ ही अमित जोगी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उपजेल पेंड्रा भेज दिया । अब जोगी एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड में अपील करेंगे।


अमित जोगी ने कोर्ट परिसर से बाहर आते हुये कहा कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना बताते हुये इसे भूपेश बघेल की राजनैतिक साजिश बताते हुये इसे सांठगांठ का खेल बताया है। गौरतलब है कि समीरा पैकरा की रिपोर्ट पर आज ही अमित जोगी की 420 , 467 , 468 ,471 के तहत गिरफ्तारी हुई है।

Ravi sharma

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