अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
रायपुर –नगरीय निकाय निर्वाचन के उम्मीदवारों को आज रात से प्रचार की अनुमति बंद हो जायेगी। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। मतदान के एक दिन पूर्व 20 दिसम्बर को और मतदान दिवस 21 दिसम्बर को सार्वजनिक प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार समाप्ति की यह समय सीमा 21 दिसम्बर को मतदान वाले सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होगी।राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रचार अवधि की समाप्ति के संबंध में निर्देश दिये हैं। आयोग द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये मतदान किया जाये या उक्त दिनांक या दिनांकों के एक दिन पूर्व ना कोई सार्वजनिक सभा बुलायेगा, ना करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।