अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज,रायपुर सेंट्रल जेल रेफर-अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट-बिलासपुर

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

बिलासपुर — छजका अध्यक्ष अमित जोगी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने आज फिर खारिज कर दी है। आज उन्हें मेडिकल जांच के बाद पेंड्रा जेल से रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। रायपुर पहुंचने पर जेल प्रशासन उन्हें स्टेट मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। बोर्ड के रिकमंडेशन पर अमित का आगे उपचार की व्यवस्था की जायेगी।
अमित जोगी को स्टेट मेेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने के लिये जेल प्रशासन ने आज रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया। उन्हें एंबुलेंस में रायपुर के लिये रवाना किया गया है।उन्हें सीधे सेंट्रल जेल ले जाया जायेगा वहां जेल दाखिले की औपचारिकतायें पूरी करने के तुरंत बाद उन्हें रायपुर मेडिकल कालेज में स्टेट मेडिकल बोर्ड सामने पेश किया जायेगा।
राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट को सौंपी जिसमें यह दावा है कि अमित जोगी पूरी तरह स्वस्थ्य हैं। जोगी की ओर से प्रकरण में जमानत दिये जाने के पक्ष में इसी मसले पर हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को आधार बताया गया और अमित जोगी की मेडिकल बुलेटिन पेश की गई जिसके आधार पर दावा किया गया कि अमित जोगी गंभीर बीमार हैं और उन्हे बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है। जबकि राज्य सरकार की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि रायपुर के पांच चिकित्सकों के मेडिकल दल ने अमित जोगी के स्वास्थ्य की जांच की है इसमें अमित जोगी पूरी तरह स्वस्थ्य बताया गया है।कोर्ट ने बचाव पक्ष को राज्य सरकार की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस आर सी एस सामंत की कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और घनश्याम पटेल उपस्थित थे। वहीं अमित जोगी की ओर से अधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय और विवेक शर्मा पैरवी कर रहे थे।

Ravi sharma

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