ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार ने किए बड़े बदलाव,अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं-नईदिल्ली-

नईदिल्ली-भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं रिन्यू करवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नियमों में बदलाव के संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार,अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवीं पास होने शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है. मंत्रालय के अनुसार,केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आठवीं पास की अनिवार्य योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो आठवीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं।
इसके अलावा ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं,अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव के बाद देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा और बड़ी संख्या में कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि, इस नियम में बदलाव के साथ मंत्रालय ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधीत नियम बताए जाएंगे.

Team Report

Ravi sharma

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