सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इलाही बने सीएम

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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इस्लामाबाद – राजनीतिक गलियारों में हुई तेज उठापटक के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी समर्थित नेता परवेज इलाही ने नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंगलवार की देर रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताते चलें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के डिप्टी-स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुये पीएमएल-क्यू नेता इलाही को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत का मुख्यमंत्री नामित किया। कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बाली उर रहमान को इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया था। हालांकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने उन्हें शपथ दिलाई।
उल्लेखनीय है कि इलाही को पहले 186 वोट मिले थे लेकिन विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने पीएमएलक्यू के 10 वोट को रद्द कर दिया। उनमें हाफिज अम्मार यासिर , शुजा नवाज , मुहम्मद अब्दुल्ला वराइच , परवेज इलाही , मुहम्मद रिजवान , सज्जाद साजिद अहमद खान , एहसानुल्ला चौधरी , मुहम्मद अफजल , बिस्माह चौधरी और खदीजा उमर के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमएल-क्यू सदस्यों के वोटों की गिनती नहीं की जायेगी। इसके लिये उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के लेटर का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि चौधरी ने इलाही को अपना समर्थन देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद इलाही के खाते में 176 वोट ही रहे , नतीजा यह रहा कि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना। पड़ा। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के मुताबिक हमजा शरीफ को 179 वोट मिले जबकि परवेज इलाही को 176 वोट मिले और इस तरह से इलाही को 03 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं बहुमत हासिल करने के बावजूद चुनाव हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी , जिसमें प्रधानमंत्री शरीफ के बेटे हमजा को विजयी घोषित किया गया था। मामले की सुनवाई करने वाले प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल , न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की पीठ ने डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मजारी के फैसले को गैरकानूनी बताते हुये फैसला सुनाया कि राजनीतिक रूप से परवेज इलाही पंजाब के सीएम हैं क्योंकि मतदान में उनको 186 और हमजा को 179 वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बलीघ उर रहमान को कहा कि वे परवेज इलाही को सीएम पद की शपथ दिलायें। साथ ही साथ कहा गया है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति आरिफ अल्वी यह शपथ दिलायेंगे।

Ravi sharma

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