राम जन्मभूमि आतंकी हमले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास,पांचवा आरोपी बरी-अयोध्या-

अयोध्या-भगवान राम के अयोध्या मे जन्मभूमि परिसर में वर्ष 2005 में हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया.अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई,वहीं अदालत ने पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी दिनेश चंद्र ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
गौरतलब है की जज दिनेश चंद्र की अदालत में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो चुकी थी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए गए इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस की जवाबी कारवाई में 5 आतंकवादी मार गिराए गए थे। वहीं, सीआरपीएफ और पीएसी के भी 7 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे।
मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल सिम की जांच से पांच अभियुक्तों आसिफ इकबाल उर्फ फारुक, मो० शकील, मो० अजीज और मो० नसीम का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें 28 जुलाई 2005 को और डा० इरफान को इसके पूर्व ही 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची और हथियार जुटाए थे।

Ravi sharma

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